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Jhansi News: पिता-पुत्रों सहित चार अभियुक्तों को पांच साल की सजा

Wed, 12 Feb 2025 02:19 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2025 02:19 AM IST
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Four accused including father and sons sentenced to five years

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। 12 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दोषी पिता-पुत्रों सहित एक ही परिवार के चार लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश, विजय कुमार वर्मा-प्रथम के न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।




अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम दतावली कलां निवासी सरोज राजपूत ने 22 अक्टूबर 2012 को थाना समथर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति अशोक कुमार राजपूत मंदिर में आरती में गए थे। मंदिर में एक ही परिवार के लालदास, मूलचंद्र, कृष्ण कुमार व दिलीप कुमार ने मिलकर कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण लालदास, मूलचंद्र पुत्रगण जैतराम लोधी, कृष्ण कुमार पुत्र लालदास लोधी व दिलीप कुमार पुत्र मूलचंद्र लोधी को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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