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पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया कोर्ट में सरेंडर, जमानत मिली
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Dec 2016 01:23 AM IST
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पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया कोर्ट में सरेंडर, जमानत मिली
- फोटो : amar ujala
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झांसी। ग्वालियर रोड पर जाम लगाने के मुकदमे में न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने एसीजेएम (प्रथम) कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया और वारंट रीकाल कराया। इस पर उन्हें जमानत मिल गई।
मामला 29 नवंबर 2007 का है। सिंचाई विभाग (पंचम) द्वारा सीपरी - रजवारा नहर का निर्माण 2002 में कराया गया था, लेकिन एक पुलिया का निर्माण नहीं होने पर पांच साल तक नहर का संचालन शुरू नहीं हो सका था। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र (ग्रासलैंड) के पास राष्ट्रीय राजमार्ग - 7 पर प्रदर्शन किया था और जाम भी लगाया था।
इस मामले में सीपरी बाजार थाना पुलिस ने प्रदीप जैन आदित्य आदि पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें प्रदीप जैन आदित्य, इम्तियाज हुसैन, गौरी शंकर बिदुआ, प्रेम विजय व नवल यादव को आरोपी बनाया गया था। सोमवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस शहर अध्यक्ष के अदालत में आने पर उनके समर्थक भी वहां पहुंच गए। पूर्व मंत्री ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर वारंट रीकाल कराया। इस पर उन्हें जमानत मिल गई।
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मामला 29 नवंबर 2007 का है। सिंचाई विभाग (पंचम) द्वारा सीपरी - रजवारा नहर का निर्माण 2002 में कराया गया था, लेकिन एक पुलिया का निर्माण नहीं होने पर पांच साल तक नहर का संचालन शुरू नहीं हो सका था। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र (ग्रासलैंड) के पास राष्ट्रीय राजमार्ग - 7 पर प्रदर्शन किया था और जाम भी लगाया था।
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इस मामले में सीपरी बाजार थाना पुलिस ने प्रदीप जैन आदित्य आदि पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें प्रदीप जैन आदित्य, इम्तियाज हुसैन, गौरी शंकर बिदुआ, प्रेम विजय व नवल यादव को आरोपी बनाया गया था। सोमवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस शहर अध्यक्ष के अदालत में आने पर उनके समर्थक भी वहां पहुंच गए। पूर्व मंत्री ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर वारंट रीकाल कराया। इस पर उन्हें जमानत मिल गई।
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