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Jhansi: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति विष्णु राय जेल से रिहा, हाईकोर्ट से गैंगस्टर के मुकदमे में मिली जमानत
Fri, 09 Dec 2022 08:49 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 09 Dec 2022 08:49 PM IST
सार
लेखराज वाले मामले में विष्णु राय की 29 अक्तूबर को जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी। लेकिन, गैंगस्टर एक्ट की तामीली होने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। लेकिन छह नवंबर को विष्णु राय की हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : social media
विस्तार
कुख्यात लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय के पति विष्णु राय को आठ अक्तूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
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लेखराज वाले मामले में विष्णु राय की 29 अक्तूबर को जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी। लेकिन, गैंगस्टर एक्ट की तामीली होने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। लेकिन छह नवंबर को विष्णु राय की हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। परवाना पहुंचने के बाद शुक्रवार की शाम विष्णु राय को जेल से रिहा कर दिया गया।
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विदित हो कि कुख्यात लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में सपा के गरौठा से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव समेत 19 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनमें से विष्णु राय पहले आरोपी हैं, जिनकी जेल से रिहाई हो पाई है।
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