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Jhansi: लड़की से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल की सजा, चार साल पहले किशोरी से की थी छेड़छाड़

Fri, 07 Apr 2023 01:52 AM IST
झांसी ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, झांसी
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी Published by: झांसी ब्यूरो Updated Fri, 07 Apr 2023 01:52 AM IST
सार

छेड़छाड़ के बाद लड़की ने खेत पर जाकर माता-पिता को पूरे घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता उसे लेकर थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया।

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Five years imprisonment for molesting a minor in jhansi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झांसी में चार साल पहले नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप साबित होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी संतोष पाल को पांच साल की सजा सुनाई है। कारावास समेत उस पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पॉक्सो एक्ट कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश अंजना ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे के मुताबिक 23 मई 2019 को 13 साल की लड़की घर से खाना देने के लिए खेत पर जा रही थी। रास्ते में संतोष पाल ने उसको रोक लिया और गलत नियत से पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी मौके से भाग गया था। इसके बाद लड़की ने खेत पर जाकर माता-पिता को पूरे घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता उसे लेकर थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संतोषी पाल को आईपीसी की धारा 354 में 5 साल, 506 में दो साल और पॉक्सो एक्ट में 5 साल के कठोर कारोवास की सजा सुनाई है। यह सभी सजा एक साथ चलेगी।

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