फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Fine will be waived on the tax of commercial vehicles

कामर्शियल वाहनों के टैक्स पर माफ होगा जुर्माना

Wed, 22 Jun 2022 12:21 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jun 2022 12:21 AM IST
विज्ञापन
Fine will be waived on the tax of commercial vehicles
झांसी। कामर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बिजली विभाग की तरह परिवहन विभाग में भी ओटीएस योजना बनाई है। इसके तहत जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इससे जिले के छह लाख दो हजार 543 वाहन स्वामियों को लाभ होगा।
विज्ञापन

एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिले में कुल छह लाख दो हजार 543 वाहन पंजीकृत हैं। इन सभी वाहनों पर तकरीबन कुल तीन करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। इस योजना के तहत एक अप्रैल 2020 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच महीने तक के लिए नियम व शर्तों के तहत छूट दी जाएगी। सभी बकाया टैक्स वाले वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स जमा करने की व्यवस्था अलग-अलग है। मसलन बसों का टैक्स हर महीने जमा होता है, चार पहिया टैक्सियों का तीन महीने में, तिपहिया वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है। बार-बार टैक्स जमा होने के कारण इसमें नियमितता नहीं होती। इसके चलते कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स का बकाया ज्यादा हो जाता है। वहीं, कॉमर्शियल वाहनों की आयु सीमा निर्धारण में भी एकरूपता नहीं है। वाहन पुराने होने के चलते उनका रखरखाव महंगा हो जाता है, लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ती। इस कारण उनके वाहन पर टैक्स भी बढ़ता है और जुर्माना भी बढ़ता जाता है। यहां तक कि वाहन की दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी वाहनों का पंजीकरण कार्यालय में जुर्माना बढ़ता रहता है। ऐसे सभी मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed