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24 अफसरों पर 25-25 हजार जुर्माना
jhansi
Updated Thu, 03 Nov 2016 01:10 AM IST
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प्रशासन
- फोटो : demo pic
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सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना मांगने वालों को निर्धारित समय में सूचनाएं नहीं देना अधिकारियों को भारी पड़ गया है। राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने लापरवाह 24 अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इनमें 14 अधिकारी झांसी व 10 जालौन जिला के हैं।
जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव व्यास नारायण सिंह, अधिशासी अभियंता चतुर्थ मंडल सिंचाई हर्षेंद्र गुप्ता, नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी आरपी सिंह, गुरसराय के बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा, प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय डा. रमेश चंद्रा, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपुर की सुशीला शास्त्री, सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति संजय प्रजापति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयसिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी इजराउल हक, सचिव डिवीजनल जल संस्थान, तहसीलदार गरौठा विन्द्रा प्रसाद और वन क्षेत्राधिकारी रेंज मऊरानीपुर शामिल हैं।
जालौन जिला के दस अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी मोहम्मद सरफराज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप पांडेय, नगर पालिका परिषद कालपी के अधिशासी अधिकारी डीडी सिंह, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक आरके गुप्ता, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड-3 बनवारी लाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र बाबू, उपजिलाधिकारी कोंच मुईनुलइस्लाम और जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार शामिल हैं।
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राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने अधिकारियों को दस दिन की मोहलत दी है कि वह संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं तथा अगली सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव व्यास नारायण सिंह, अधिशासी अभियंता चतुर्थ मंडल सिंचाई हर्षेंद्र गुप्ता, नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी आरपी सिंह, गुरसराय के बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा, प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय डा. रमेश चंद्रा, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपुर की सुशीला शास्त्री, सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति संजय प्रजापति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयसिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी इजराउल हक, सचिव डिवीजनल जल संस्थान, तहसीलदार गरौठा विन्द्रा प्रसाद और वन क्षेत्राधिकारी रेंज मऊरानीपुर शामिल हैं।
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जालौन जिला के दस अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी मोहम्मद सरफराज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप पांडेय, नगर पालिका परिषद कालपी के अधिशासी अधिकारी डीडी सिंह, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक आरके गुप्ता, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड-3 बनवारी लाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र बाबू, उपजिलाधिकारी कोंच मुईनुलइस्लाम और जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार शामिल हैं।
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राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने अधिकारियों को दस दिन की मोहलत दी है कि वह संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं तथा अगली सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।