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मालवाहक वाहन में यात्रियों को बैठाने पर रद्द होगा चालक का लाइसेंस
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झांसी। महानगर में आए दिन हो रहे हादसों के बाद परिवहन विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। अब मालवाहक वाहनों में यात्रियों के बैठे होने पर संबंधित वाहन चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि झांसी-कानपुर हाईवे पर आए दिन मालवाहन वाहन (ट्रक, भाड़ा ढोने वाले वाहन डीसीएम) इत्यादि के पलटने या क्षतिग्रस्त होने के साथ ही इन वाहनों में बैठे यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कभी - कभी तो हादसा होने पर यात्रियों की मौत भी हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है कि अब हाईवे पर चेकिंग के दौरान मालवाहक वाहनों में यदि यात्री बैठे हुए पाए जाएंगे तो संबंधित वाहन चालक का दस हजार रुपये का चालान हो सकता है। साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालवाहक वाहनों में यात्रियों को बैठाने पर संबंधित वाहन चालक का चालान या उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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गौरतलब है कि झांसी-कानपुर हाईवे पर आए दिन मालवाहन वाहन (ट्रक, भाड़ा ढोने वाले वाहन डीसीएम) इत्यादि के पलटने या क्षतिग्रस्त होने के साथ ही इन वाहनों में बैठे यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कभी - कभी तो हादसा होने पर यात्रियों की मौत भी हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है कि अब हाईवे पर चेकिंग के दौरान मालवाहक वाहनों में यदि यात्री बैठे हुए पाए जाएंगे तो संबंधित वाहन चालक का दस हजार रुपये का चालान हो सकता है। साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालवाहक वाहनों में यात्रियों को बैठाने पर संबंधित वाहन चालक का चालान या उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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