फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   eight years punish ment

एक ही परिवार के आठ सदस्यों को उम्र कैद

Wed, 04 May 2016 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 04 May 2016 01:45 AM IST
विज्ञापन
eight years punish ment
murder, jhansi hindi news - फोटो : demo
झांसी। विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी एक्ट डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हत्या के एक मामले में आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


दतिया गेट बाहर निवासी अमित रजक ने 24 जुलाई 2012 को थाना कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसके घर के सामने महेश, अपने भाई सुरेश व पुत्रों के साथ परिवार समेत रहता है। सुरेश अंडे का ठेला लगाता था। वह आए दिन अंडे के छिलके उसके घर के सामने डाल देता था। सुबह करीब नौ बजे छिलके डालने से मना करने पर सुरेश व महेश उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगे।

गाली देने से मना करने पर विपक्षियों ने अपने पुत्र नीरज, जितेंद्र, दिलीप, सोनू, बंटी और गुड्डू को बुला लिया। घर के अंदर घुस कर तमंचों के बल पर उसे व उसके दो भाइयों को धमकाने लगे। किसी तरह तीनों जान बचाकर भागे। विपक्षियों ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए। इसमें एक गोली अर्जुन रजक को लगी तथा उसने मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।  
विज्ञापन


अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उक्त सभी अभियुक्तों को धारा 302 व धारा 3(2) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 307 में दस-दस साल व धारा 147 में दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। जबकि, दिलीप कुशवाहा को धारा 25 में तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed