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कोर्ट: हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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झांसी। जनपद न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने महिला समेत दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा।
निवाड़ी निवासी महिला लक्ष्मी राय ने बरुआसागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसका पति दिनेश राय तीन नवंबर 2022 को आरटीओ कार्यालय के पास किसी काम से गए हुए थे। वहां उनके दोस्त बड़े हार कटेरा निवासी राजकुमार कुशवाहा मिले, जो पार्टी बनाने के बहाने पति दिनेश राय को मऊरानीपुर ले गए। मऊरानीपुर में पति को शराब पिलाई गई। इसके बाद लौटते समय राजकुमार ने बंगरा निवासी महिला लवली कुशवाहा उर्फ लाडकुंवर व एक अन्य व्यक्ति को बुलाया। तीनों ने मिलकर दिनेश को शराब पिलाई। नशे में अचेत होने के बाद उसे जान से मारने की नीयत से चेकडैम में डुबो दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी राजकुमार और लवली कुशवाहा उर्फ लाडकुंवर की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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निवाड़ी निवासी महिला लक्ष्मी राय ने बरुआसागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसका पति दिनेश राय तीन नवंबर 2022 को आरटीओ कार्यालय के पास किसी काम से गए हुए थे। वहां उनके दोस्त बड़े हार कटेरा निवासी राजकुमार कुशवाहा मिले, जो पार्टी बनाने के बहाने पति दिनेश राय को मऊरानीपुर ले गए। मऊरानीपुर में पति को शराब पिलाई गई। इसके बाद लौटते समय राजकुमार ने बंगरा निवासी महिला लवली कुशवाहा उर्फ लाडकुंवर व एक अन्य व्यक्ति को बुलाया। तीनों ने मिलकर दिनेश को शराब पिलाई। नशे में अचेत होने के बाद उसे जान से मारने की नीयत से चेकडैम में डुबो दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी राजकुमार और लवली कुशवाहा उर्फ लाडकुंवर की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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