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आज से पसंद की दुकान से राशन ले सकेंगे उपभोक्ता
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आज से पसंद की दुकान से राशन ले सकेंगे उपभोक्ता
झांसी। सोमवार से उपभोक्ता किसी भी सरकारी दुकान से राशन ले सकेंगे। शुरुआती दौर में इसका लाभ जिले के नगरीय क्षेत्रों की पांच लाख की आबादी को होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए निर्धारित दुकान से राशन लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। ये राशन उन्हें निर्धारित सरकारी राशन की दुकान से लेना पड़ता है। ये व्यवस्था शुरुआत से ही चली आ रही है। इस व्यवस्था का मनमाने ढंग से लाभ उठाने से तमाम कोटेदार नहीं चूकते। आमतौर पर उनका उपभोक्ताओं से व्यवहार तो रूखा रहता ही है। साथ ही समय पर दुकान न खुलना, घटतौली जैसी समस्याओं से भी आए दिन उपभोक्ताओं को दो-चार होना पड़ता है लेकिन सोमवार से इस पर लगाम कसने जा रही है। शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत उपभोक्ता अपने राशन कार्ड से किसी भी सरकारी राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि कोटेदारों को बीच अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर खींचने की होड़ रहेगी। इससे उनके व्यवहार में तो सुधार आएगा ही, साथ ही नियमित रूप से दुकान खोलेंगे, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। शुरुआत में इस योजना का लाभ जिले के नगरीय क्षेत्रों के 1,21,244 कार्डों पर मिलेगा, जिससे लगभग पांच लाख की आबादी लाभान्वित होगी।
इन क्षेत्रों में मिलेगा लाभ
दुकान पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था जिले के नगरीय क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इसका लाभ झांसी महानगर के अलावा बबीना, बड़ागांव, बरुआसागर, एरच, गरौठा, गुरसराय, मऊरानीपुर, रानीपुर, कटेरा, टोड़ीफतेहपुर, मोंठ, समथर और चिरगांव के नगरीय क्षेत्रों के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा।
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किस्तों में नहीं ले पाएंगे राशन
वर्तमान में उपभोक्ताओं के पास किश्तों में राशन लेने का विकल्प रहता है। वे गेहूं अलग और चावल अलग दिनों में दुकानों से ले सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता यदि किसी दूसरी दुकान से राशन ले रहे हैं, तो उन्हें एक मुश्त लेना होगा। जबकि, अपनी पुरानी दुकान से वे पहले की तरह किस्तों में ले सकेंगे।
नई व्यवस्था को लागू करने की विभाग की पूरी तैयारी है। राशन विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उपभोक्ताओं के पास अपनी मर्जी की दुकान चुनने का अधिकार होगा। राशन देने से मना करने वाले विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- तीर्थराज यादव, जिला पूर्ति अधिकारी।
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झांसी। सोमवार से उपभोक्ता किसी भी सरकारी दुकान से राशन ले सकेंगे। शुरुआती दौर में इसका लाभ जिले के नगरीय क्षेत्रों की पांच लाख की आबादी को होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए निर्धारित दुकान से राशन लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। ये राशन उन्हें निर्धारित सरकारी राशन की दुकान से लेना पड़ता है। ये व्यवस्था शुरुआत से ही चली आ रही है। इस व्यवस्था का मनमाने ढंग से लाभ उठाने से तमाम कोटेदार नहीं चूकते। आमतौर पर उनका उपभोक्ताओं से व्यवहार तो रूखा रहता ही है। साथ ही समय पर दुकान न खुलना, घटतौली जैसी समस्याओं से भी आए दिन उपभोक्ताओं को दो-चार होना पड़ता है लेकिन सोमवार से इस पर लगाम कसने जा रही है। शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत उपभोक्ता अपने राशन कार्ड से किसी भी सरकारी राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि कोटेदारों को बीच अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर खींचने की होड़ रहेगी। इससे उनके व्यवहार में तो सुधार आएगा ही, साथ ही नियमित रूप से दुकान खोलेंगे, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। शुरुआत में इस योजना का लाभ जिले के नगरीय क्षेत्रों के 1,21,244 कार्डों पर मिलेगा, जिससे लगभग पांच लाख की आबादी लाभान्वित होगी।
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इन क्षेत्रों में मिलेगा लाभ
दुकान पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था जिले के नगरीय क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इसका लाभ झांसी महानगर के अलावा बबीना, बड़ागांव, बरुआसागर, एरच, गरौठा, गुरसराय, मऊरानीपुर, रानीपुर, कटेरा, टोड़ीफतेहपुर, मोंठ, समथर और चिरगांव के नगरीय क्षेत्रों के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा।
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किस्तों में नहीं ले पाएंगे राशन
वर्तमान में उपभोक्ताओं के पास किश्तों में राशन लेने का विकल्प रहता है। वे गेहूं अलग और चावल अलग दिनों में दुकानों से ले सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता यदि किसी दूसरी दुकान से राशन ले रहे हैं, तो उन्हें एक मुश्त लेना होगा। जबकि, अपनी पुरानी दुकान से वे पहले की तरह किस्तों में ले सकेंगे।
नई व्यवस्था को लागू करने की विभाग की पूरी तैयारी है। राशन विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उपभोक्ताओं के पास अपनी मर्जी की दुकान चुनने का अधिकार होगा। राशन देने से मना करने वाले विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- तीर्थराज यादव, जिला पूर्ति अधिकारी।