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Jhansi News: छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 15 Oct 2026 02:27 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:27 AM IST
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Convict sentenced to three years of rigorous imprisonment for molesting a female student.
झांसी। दो साल पहले बड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा से छेड़खानी के दोषी शिवम यादव को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत सजा सुनाई। उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन के मुताबिक 12 जनवरी 2024 में बड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव में दसवीं की छात्रा परीक्षा देने बड़ागांव के सेंटर पर पैदल जा रही थी। इसी दौरान शिवम यादव बिना नंबर की बाइक लेकर आ गया। कहा कि परीक्षा के लिए देर हो जाएगी मेरी बाइक पर बैठ जाओ। देरी से बचने के लिए छात्रा उसकी बाइक पर बैठ गई, आरोप है कि रास्ते में शिवम ने उसके साथ छेड़खानी करने लगा। वह बाइक से कूद गई थी तभी आरोपी ने उसे धमकाया था। पीड़िता ने मामले की सूचना अपने परिजनों को दी थी।
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पीडि़ता ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। बुधवार को न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने दलील और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को छेड़खानी मामले में 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा में भी तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगीं। उसे कुल दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतना होगा।
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