फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Consumer handed over bill of Rs 2 lakh, court quashed it

Jhansi News: उपभोक्ता को थमाया दो लाख का बिल, न्यायालय ने किया निरस्त

Mon, 10 Nov 2025 02:20 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 10 Nov 2025 02:20 AM IST
विज्ञापन
Consumer handed over bill of Rs 2 lakh, court quashed it
झांसी। एक किलोवाट के कनेक्शन पर बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता को एक साल का दो लाख से अधिक का बिल थमा दिया। बिल देख उपभोक्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उपभोक्ता ने कई बार विभाग के चक्कर काटे पर उसका बिल संशोधन नहीं हुआ। इस कारण उसने उपभोक्ता न्यायालय ने वाद दायर कर दिया, जहां न्यायालय ने बिल को निरस्त करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

सीपरी बाजार के बूढ़ा में रहने वाले लियाकत अली ने बताया कि उसने अपने घर के लिए एक किलोवाट का संयोजन विद्युत विभाग से जनवरी 2023 में लिया था। वादी बिल समय पर जमा करता रहा लेकिन 13 अप्रैल 2023 में उसे 1,00,009 का बिल थमा दिया गया। इस पर वादी ने आठ मई को आपत्ति दाखिल की। विद्युत विभाग ने चेकिंग रिपोर्ट में दर्शाया कि वादी ने 28 फरवरी को संयोजन का इस्तेमाल भवन निर्माण में किया है।
विज्ञापन

इसी आधार पर उसे साल भर का 24 घंटे बिजली का राजस्व निर्धारण कर उसे बिल दिया गया है। उसने अधिकारियों से इस पर आपत्ति जताई और बिल संशोधन की मांग की लेकिन अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी और बिल संशोधन के बजाय उसे दोगुना बिल यानी की 2,00,623 का बिल थमा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने वादी को थमाए गए बिल को निरस्त करने का आदेश सुनाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed