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कम बच्चों पर कोचिंग संचालकों को दी जाए रियायत
Fri, 07 Jun 2019 01:39 AM IST
देवेंद्र कुमार
jhansi
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Published by: देवेंद्र कुमार
Updated Fri, 07 Jun 2019 01:39 AM IST
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महापौर
- फोटो : amarujala
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झांसी। कम बच्चों को शिक्षा देकर अपनी जीविका चला रहे कोचिंग संचालकों ने नियमों में रियायत देने, कम लागत के अग्निशमन यंत्र पर एनओसी देने की मांग को लेकर महापौर रामतीर्थ सिंघल को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
बुंदेलखंड टीचर्स एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. बालमुकुंद ने ज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन के लिए एक माह का समय देने, 50 से कम छात्रों पर फायर सेफ्टी रूल्स के तहत कम लागत के उपकरणों पर एनओसी देने व एनबीसी के मानकों पर भी उन्हें रियायत मिलने की मांग की।
साथ ही बताया कि रजिस्ट्रेशन में एनबीसी और अग्निशमन यंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 की धारा 3(2) में पुन: रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं दर्ज है। बावजूद, लिया जाता है। ऐसे में संचालकों ने उन्हें रियायत देने की अपील की है। इस मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी और जेडीए के अधिकारी मौजूद रहे।
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बुंदेलखंड टीचर्स एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. बालमुकुंद ने ज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन के लिए एक माह का समय देने, 50 से कम छात्रों पर फायर सेफ्टी रूल्स के तहत कम लागत के उपकरणों पर एनओसी देने व एनबीसी के मानकों पर भी उन्हें रियायत मिलने की मांग की।
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साथ ही बताया कि रजिस्ट्रेशन में एनबीसी और अग्निशमन यंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 की धारा 3(2) में पुन: रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं दर्ज है। बावजूद, लिया जाता है। ऐसे में संचालकों ने उन्हें रियायत देने की अपील की है। इस मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी और जेडीए के अधिकारी मौजूद रहे।
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