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Jhansi News: टक्कर मारने के 6 महीने के अंदर ही कार चालक को हुई 10 साल की सजा

Tue, 21 Jan 2025 01:20 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2025 01:20 AM IST
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Car driver sentenced to 10 years imprisonment within 6 months of collision

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। तेज गति से भाग रही अनियंत्रित कार की टक्कर से चार महिलाओं की मौत, एक बच्ची व चार अन्य महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में सुनवाई हुई। दोष सिद्ध होने पर कार चालक जुबेर अली को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा - प्रथम के न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम गुलारा निवासी कालका दोहरे ने थाना चिरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जुलाई 2023 को उसके घर और परिवार की महिलाएं सरोज, रिंकी देवी, किरन देवी, सुमन पाल, पान कुंवर, कुंती देवी, भूरी राजपूत, लक्ष्मी शाम को खेत से घर वापस आ रही थी। उनके साथ आरुषि (8 साल) भी तभी। तभी कानपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही से सामने से टक्कर मार दी। इससे सभी महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सुमन पाल, सरोज, रिंकी देवी और किरन देवी की मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर थाना-चिरगांव में अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
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विवेचना के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सैय्यद जुबेर अली निवासी दुर्गा कालोनी, थाना सिटी कोतवाली जिला गुना (मप्र) के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई।
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