फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Big fast moving car of Jhansi people... Crossing the red light repeatedly in Delhi-Lucknow

झांसी वालों की बड़ी तेज चलती कार...दिल्ली- लखनऊ में बार बार करते लाल बत्ती पार

Fri, 24 Dec 2021 01:57 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Dec 2021 01:57 AM IST
विज्ञापन
Big fast moving car of Jhansi people... Crossing the red light repeatedly in Delhi-Lucknow
झांसी। झांसी वालों की कार बहुत तेज चलती है। दिल्ली औश्र लखनऊ जाकर झांसी के लोग बेपरवाह होकर ओवर स्पीड गाड़ी चलाने लगते हैं। ऐसे ही 75 लोगों को लाल बत्ती पार करना भारी पड़ गया है। संबंधित पुलिस की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर संभागीय परिवहन अफसरों ने उक्त लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसी तरह झांसी वालों के दिल्ली जाते वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड में वाहन चलाने वाले पर खूब चालान हो रहे हैं।
विज्ञापन

संभागीय परिवहन कार्यालय में हर महीने 1500 से 1800 के बीच लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं। छह महीने बाद यही लाइसेंस स्थायी हो जाते हैं। लाइसेंस सड़क पर गाड़ी चलाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। मगर, अब दुर्घटना, शराब पीकर गाड़ी चलाने, हेल्मेट न लगाने, सीट बेल्ट न बांधने, सिग्नल पार करने जैसे नियम तोड़ने पर सख्ती के साथ लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। पिछले तीन साल में संभागीय परिवहन कार्यालय में 250 से अधिक लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 75 लाइसेंस दिल्ली पुलिस की संस्तुति रिपोर्ट पर निरस्त किए गए। चूंकि, झांसी क्षेत्र के तमाम लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में सख्ती के कारण ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की संस्तुति की जाती है।
विज्ञापन

- लाइसेंस निरस्त करने के लिए जहां से भी रिपोर्ट आती है। पहले तो संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। जवाब से संतुष्ट न होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। वैसे अधिकांश मामलों में लाइसेंस निरस्त ही कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरआर सोनी, संभागीय परिवहन अधिकारी।
- इन दस्तावेजों का होना जरूरी
गाड़ी चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट व बीमा होना जरूरी है। दो पहिया वाहन पर हेल्मेट पहनना व चार पहिया वाहन में सवार होने पर बेल्ट लगाना जरूरी है।

- शराब पीकर गाड़ी चलाना सबसे खतरनाक
यदि आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तक आपके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती है। इसमें लिखा है कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 का उल्लंघन किया है, जिसके चलते आपका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया जाता है। पुलिस इस अपराध में आपके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति कर सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed