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Jhansi News: 33 गांवों में भवन निर्माण से पहले लेनी होगी बीडा की एनओसी

Fri, 16 May 2025 01:16 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 May 2025 01:16 AM IST
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BIDA's NOC will have to be taken before building construction in 33 villages
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के तहत चिह्नित 33 गांवों को झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने गैर-अधिसूचित कर दिया। यहां भवन निर्माण के लिए बीडा से मानचित्र पास कराना होगा। हालांकि, बीडा की भवन उपविधि पारित न होने से उनके लिए अभी एनओसी जारी हो रही है।

बिना एनओसी निर्माण होने पर कार्रवाई भी होगी। रक्सा के 33 गांवों की करीब 35 हजार हेक्टेयर जमीन बीडा के लिए अधिगृहीत की जा रही है। 15 हजार हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत हो चुकी है। अब मास्टर प्लान तय होते ही जमीन आवंटन भी आरंभ हो जाएगा। इन गांव के कई भाग में आबादी बसी है। आबादी वाले इलाके में निर्माण के लिए जेडीए नक्शा पास नहीं करेगा।बीडा अफसरों का कहना है कि आबादी वाले इलाकों में जिसे निर्माण कराना है, उसके लिए बीडा से एनओसी लेनी होगी। बिना एनओसी के निर्माण अवैध माने जाएंगे। अधिग्रहण के बाद भी कई जगह मनमाने तरीके से निर्माण करा लिए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है।
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