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Jhansi News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने 15 मई 2023 को गरौठा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर पर बुजुर्ग माता-पिता के साथ 16 साल की बेटी व 13 साल का बेटा था। बताया कि 22 अप्रैल को दिन में तकरीबन दो बजे ग्राम मारकुआं निवासी अंशुल प्रजापति घर में घुस आया और उसने नाबालिग बेटी के साथ तमंचा अड़ाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
किसी को बताने पर उसने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। इससे घबराई बेटी ने काफी दिन बाद घटना के बारे में जानकारी दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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झांसी। घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने 15 मई 2023 को गरौठा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर पर बुजुर्ग माता-पिता के साथ 16 साल की बेटी व 13 साल का बेटा था। बताया कि 22 अप्रैल को दिन में तकरीबन दो बजे ग्राम मारकुआं निवासी अंशुल प्रजापति घर में घुस आया और उसने नाबालिग बेटी के साथ तमंचा अड़ाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
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किसी को बताने पर उसने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। इससे घबराई बेटी ने काफी दिन बाद घटना के बारे में जानकारी दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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