{"_id":"694b01a25f66c3a6e507823e","slug":"ashok-goswami-a-close-aide-of-the-former-sp-mla-came-out-of-jail-on-bail-jhansi-news-c-11-jhs1019-705665-2025-12-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi News: जमानत पर जेल से बाहर आए पूर्व सपा विधायक के करीबी अशोक गोस्वामी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi News: जमानत पर जेल से बाहर आए पूर्व सपा विधायक के करीबी अशोक गोस्वामी
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। डकैती व रंगदारी के मामले में सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के करीबी अशोक गोस्वामी को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर जमानतदारों का सत्यापन चल रहा था। इस मामले के दो अन्य आरोपी जेल में बंद हैं।
पिछले माह मोंठ थाना क्षेत्र के सुजौन गांव निवासी फरियादी ने पूर्व सपा विधायक दीपनारायण सिंह यादव, अनिल यादव (मामा) के खिलाफ डकैती और रंगदारी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके 18 दिन बाद एक अन्य आरोपी अशोक गोस्वामी का नाम भी दर्ज प्राथमिकी में जोड़ा गया और उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था।
पिछले हफ्ते आरोपी अशोक के वकील मनीष यादव ने उसे इस मामले में फंसाने की दलील देते हुए उसकी जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। अर्जी स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश (एमपीएमएलए) जितेंद्र यादव की अदालत ने दो जमानतदारों मनीष गोस्वामी और अंकित गोस्वामी के चरित्र का सत्यापन कराने का आदेश दिया था। सोमवार की शाम सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके साथ ही अशोक को सोमवार की शाम जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
झांसी। डकैती व रंगदारी के मामले में सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के करीबी अशोक गोस्वामी को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर जमानतदारों का सत्यापन चल रहा था। इस मामले के दो अन्य आरोपी जेल में बंद हैं।
पिछले माह मोंठ थाना क्षेत्र के सुजौन गांव निवासी फरियादी ने पूर्व सपा विधायक दीपनारायण सिंह यादव, अनिल यादव (मामा) के खिलाफ डकैती और रंगदारी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके 18 दिन बाद एक अन्य आरोपी अशोक गोस्वामी का नाम भी दर्ज प्राथमिकी में जोड़ा गया और उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन
पिछले हफ्ते आरोपी अशोक के वकील मनीष यादव ने उसे इस मामले में फंसाने की दलील देते हुए उसकी जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। अर्जी स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश (एमपीएमएलए) जितेंद्र यादव की अदालत ने दो जमानतदारों मनीष गोस्वामी और अंकित गोस्वामी के चरित्र का सत्यापन कराने का आदेश दिया था। सोमवार की शाम सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके साथ ही अशोक को सोमवार की शाम जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन