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अपने घरों में रहिए, शहर में लगा है 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू
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अपने घरों में रहिए, शहर में लगा है पैंतीस घंटे का कोरोना कर्फ्यू
झांसी। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए शनिवार रात आठ बजे से पैंतीस घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी। इस दौरान सभी प्रतिष्ठान समेत व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। सोमवार सुबह सात बजे तक यह बंदी जारी रहेगी।
पिछले एक पखवारे से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिली है। इससे निपटने को पूरे प्रदेश में एक साथ रविवार को सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। झांसी में संक्रमण की रफ्तार देखते हुए यहां पहले से रात्रि कर्फ्यू लागू है। इस वजह से शनिवार रात आठ बजे ही सभी व्यवसायिक एवं सामान्य गतिविधियां बंद हो गईं। दुकानें बंद हो गईं।
उधर, प्रशासन ने रविवार की बंदी के लिए पूरी तैयारी की हुई है। प्रशासनिक अफसरों ने व्यवसायिक संगठनों के साथ बैठक करके रविवार के कर्फ्यू का कड़ाई से पालने करने की बात कही। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती करने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं आवश्यक वस्तु-सेवा से जुड़े निजी क्षेत्र के कार्मियों को छूट होगी। डीएम का कहना है रेलवे एवं बस स्टेशन आने-जाने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा।
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इनसेट
एनडीए परीक्षार्थियों को भी छूट
कोरोना कर्फ्यू के दौरान एनडीए की परीक्षा समेत अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए परीक्षा कराने की अनुमति होगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों एवं उम्मीदवारों का आईडी कार्ड ही उनका कर्फ्यू पास होगा। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक राज्य परिवहन की बसें पचास फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। शादी के समारोह में बंद स्थान पर पचास व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थान पर 100 लोगों के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अनुमति होगी। रविवार की बंदी के दौरान कंटीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति होगी। खासकर फार्मास्यूटिकल, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को भी चलाने की अनुमति होगी। श्रमिकों को यहां आने-जाने की अनुमति होगी।
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झांसी। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए शनिवार रात आठ बजे से पैंतीस घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी। इस दौरान सभी प्रतिष्ठान समेत व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। सोमवार सुबह सात बजे तक यह बंदी जारी रहेगी।
पिछले एक पखवारे से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिली है। इससे निपटने को पूरे प्रदेश में एक साथ रविवार को सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। झांसी में संक्रमण की रफ्तार देखते हुए यहां पहले से रात्रि कर्फ्यू लागू है। इस वजह से शनिवार रात आठ बजे ही सभी व्यवसायिक एवं सामान्य गतिविधियां बंद हो गईं। दुकानें बंद हो गईं।
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उधर, प्रशासन ने रविवार की बंदी के लिए पूरी तैयारी की हुई है। प्रशासनिक अफसरों ने व्यवसायिक संगठनों के साथ बैठक करके रविवार के कर्फ्यू का कड़ाई से पालने करने की बात कही। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती करने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं आवश्यक वस्तु-सेवा से जुड़े निजी क्षेत्र के कार्मियों को छूट होगी। डीएम का कहना है रेलवे एवं बस स्टेशन आने-जाने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा।
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एनडीए परीक्षार्थियों को भी छूट
कोरोना कर्फ्यू के दौरान एनडीए की परीक्षा समेत अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए परीक्षा कराने की अनुमति होगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों एवं उम्मीदवारों का आईडी कार्ड ही उनका कर्फ्यू पास होगा। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक राज्य परिवहन की बसें पचास फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। शादी के समारोह में बंद स्थान पर पचास व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थान पर 100 लोगों के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अनुमति होगी। रविवार की बंदी के दौरान कंटीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति होगी। खासकर फार्मास्यूटिकल, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को भी चलाने की अनुमति होगी। श्रमिकों को यहां आने-जाने की अनुमति होगी।