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अधिवक्ताओं ने साथियों के साथ मिलकर युवकों को पीटा
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झांसी। कचहरी चौराहा स्थित एक होटल पर हुए विवाद में अधिवक्ताओं ने साथियों के साथ मिलकर युवकों की पिटाई कर दी। जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। घायल पक्ष की तरफ से परिजनों ने तहरीर दी है।
थाना सदर बाजार निवासी इमरान व सकरार निवासी नारायण बृहस्पतिवार की शाम कचहरी चौराहा के पास बने एक होटल पर चाय पी रहे थे। इसी बीच दो अधिवक्ता अपने साथियों के साथ चाय पीने पहुंचे। यहां जबरन वह लोग युवकों को उठाने लगो। मना करने पर विवाद हो गया। गुस्साए अधिवक्ताओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों को जमकर पीटा। जिससे दोनों घायल हो गए। मारपीट कर सभी भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
झांसी। स्पेशल जज गिरोहबंद अधिनियम, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गैंगस्टर के मामले मेें आरोपी की जमानत की खारिज की है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के अनुसार थाना नवाबाद पुलिस ने चंदू अहिरवार पर 17 अक्तूबर को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को आरोपी की तरफ से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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थाना सदर बाजार निवासी इमरान व सकरार निवासी नारायण बृहस्पतिवार की शाम कचहरी चौराहा के पास बने एक होटल पर चाय पी रहे थे। इसी बीच दो अधिवक्ता अपने साथियों के साथ चाय पीने पहुंचे। यहां जबरन वह लोग युवकों को उठाने लगो। मना करने पर विवाद हो गया। गुस्साए अधिवक्ताओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों को जमकर पीटा। जिससे दोनों घायल हो गए। मारपीट कर सभी भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
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झांसी। स्पेशल जज गिरोहबंद अधिनियम, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गैंगस्टर के मामले मेें आरोपी की जमानत की खारिज की है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के अनुसार थाना नवाबाद पुलिस ने चंदू अहिरवार पर 17 अक्तूबर को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को आरोपी की तरफ से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।