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Jhansi News: -युवक पर हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Tue, 08 Sep 2026 02:21 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:21 AM IST
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Accused in attack on youth denied bail
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। करीब एक माह पहले विवाद के चलते युवक पर हमला कर उसे घायल करने वाले आरोपी ध्रुव कुमार जोशी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एडीजे नेत्रपाल सिंह की अदालत ने निरस्त कर दी।

अभियोजन के मुताबिक, अनुसूचित जाति के प्रकाश श्रीवास के चाचा संजय ने थाने में तहरीर दी थी कि 6 अगस्त को ध्रुवकुमार समेत अन्य साथियों ने मिलकर मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के रामघाट इलाके में प्रकाश को पीटा था। इससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को विशेष न्यायालय में जमानत अर्जी के लिए अर्जी लगाई गई, लेकिन एडीजीसी द्वारा दिए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।
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