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बालिका से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक की जमानत याचिका खारिज

Tue, 23 Jun 2020 10:55 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jun 2020 10:55 PM IST
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A  teacher pairoll dismiss
कोर्ट - फोटो : ?????
झांसी। न्यायालय ने मंगलवार को बालिका से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अन्य तीन मामलों में भी प्रार्थना पत्र निरस्त किए गए।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार पांडे के अनुसार प्रेमनगर थाने में 14 मई 2020 को सूरज अहिरवार के खिलाफ ट्यूशन पढ़ने आई बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला पाक्सो एक्ट में दर्ज कराया गया था। प्रभारी विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) नितेंद्र कुमार की अदालत ने अभियुक्त की प्रथम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसी प्रकार प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश राधेमोहन श्रीवास्तव की अदालत में दहेज हत्या के अभियुक्त बरुआसागर के सनौरा निवासी पवन कुशवाहा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। दहेज हत्या के दो अन्य मामलें में मऊरानीपुर के नवादा टपरियन निवासी रंजना पतनी सुरेश यादव व मऊरानीपुर के कुअरपुरा निवासी रविंद्र यादव के जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए।
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