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Jhansi News: अबोध बच्ची से दुष्कर्म के दोषी 70 वर्षीय वृद्ध को 20 साल की सजा

Sat, 25 Jan 2025 01:30 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2025 01:30 AM IST
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70 year old man convicted of raping an innocent girl gets 20 years imprisonment

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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। ढाई वर्ष पूर्व 10 साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी 70 वर्षीय वृद्ध को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिया ने 31 जुलाई 2022 को थाना टोड़ीफतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 जुलाई को वह अपनी 10 साल की बेटी व दो बेटों के साथ खेत पर थी। वह कुछ दूर लकड़ी काट रही थी। उस समय खेत के सामने भगलू उर्फ भगवान दास बच्चों के पास बैठा था। कुछ देर बाद बेटे के बताने पर उसने जाकर देखा तो बेटी लहुलुहान पड़ी थी। बच्ची ने बताया कि भगलू दादा ने उसके साथ गलत काम किया है। उसके चिल्लाने पर छोड़कर भाग गया। थाना टोडीफतेहपुर में भगलू उर्फ भगवानदास प्रजापति के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध अपराधी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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