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40 हजार को और जमा करना है रिटर्न

Thu, 22 Aug 2019 10:18 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2019 10:18 PM IST
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40 thousand still to file income tax return
40 हजार को और जमा करना है रिटर्न
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झांसी। झांसी - ललितपुर परिक्षेत्र में अभी तक 80 हजार से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। फिर भी 40 हजार करदाताओं को अभी और रिटर्न जमा करना है। अंतिम तिथि 31 अगस्त है। 31 अगस्त के बाद पांच लाख से कम पर एक हजार रुपये और पांच लाख से अधिक पर पांच हजार जुर्माना जमा करने के बाद ही रिटर्न दाखिल होगा।
अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। हर खरीद, बिक्री, लोन लेने आदि में रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। वैसे आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार इस तिथि को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था। यह तिथि भी अब नजदीक आ गई है। झांसी- ललितपुर परिक्षेत्र में 1.20 लाख करदाता हैं, जिसमें 80 हजार से अधिक अभी तक रिटर्न जमा कर चुके हैं। अभी 40 हजार और करदाताओं को रिटर्न जमा करना है। वक्त पर रिटर्न जमा न करने पर 31 अगस्त के बाद पांच लाख से कम पर एक हजार रुपये और पांच लाख से अधिक पर पांच हजार जुर्माना जमा करने के बाद ही रिटर्न दाखिल होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार के लिंक की अनिवार्यता पर भी अभी रोक लगा रखी है।
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मालूम हो कि एक अप्रैल से टैक्स में नई छूट की व्यवस्था हो गई है। इसमें पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है, परंतु अगर आपकी आय पांच लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो पूर्व की तरह ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स देना है।
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ये लाभ भी
कभी कोई जांच हो जाए तो रिटर्न साक्ष्य के काम आता है।
रिटर्न भरने से आपकी आर्थिक हैसियत का पता लगता है।
कोई भी लोन कराने के लिए तीन साल का रिटर्न दाखिल होना जरूरी।
देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा के लिए जरूरी।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना क्लेम के लिए।
अगर आपका टीडीएस कटता है और रिफंड आ रहा है तो रिफंड क्लेम के लिए जरूरी।
रिटर्न से आपकी आय का प्रूफ भी होता है।
आजकल सभी खरीद व अन्य गतिविधियां पैन कार्ड से लिंक होने से सरकार पर आपकी नजर है, इसलिए रिटर्न दाखिल कर आप किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं।
जीएसटी रिटर्न की तिथि 31 अक्तूबर करने की मांग
झांसी। कॉन्फेडेरशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर फार्म जीएसटी 9 में वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्तूबर करने की मांग की है। अभी यह रिटर्न 31 अगस्त तक भरना है।

पत्र में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी ने बताया कि वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित फार्म जीएसटी 9 अभी भी बहुत जटिल है। उक्त फार्म में मांगी गई कई जानकारियां पूरी तरह से नई होने के कारण उनके संकलन में परेशानी आ रही है। कई बार जीएसटी पोर्टल व्यापारियों को फार्म अपलोड करने में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। साथ ही जीएसटी आर 9 फार्म को सरल करने की मांग की गई।
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