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दीनदयाल सभागार में नोटिस चस्पा
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पुरात्तव विभाग ने जारी किया नोटिस
झांसी। किले की तलहटी के पास ही दीनदयाल सभागार के नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है। शुक्रवार को पुरात्तव विभाग ने कार्यदायी संस्था निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से नोटिस चस्पा किया है।
नोटिस में बताया गया है कि झांसी किला विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। किले की परीधी के 200 मीटर तक किसी तरह के निर्माण कार्य को कराना गैर कानूनी है। किले की परीधी में ही दीनदयाल सभागार के निर्माण कार्य को कराया जा रहा है, जो कि प्राचीन स्मारक तथा पुरात्तवीय स्थल व अवशेषों के प्रावधानों के विपरीत है। निर्माण कार्य को कराने के लिए विभाग से कोई भी अनुमति को नहीं लिया गया है।
वहीं, निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर मुकेश सिंघल ने बताया कि नोटिस औचित्यहीन है। दीनदयाल सभागार के निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नवीनीकरण का कार्य ही हो रहा है।
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झांसी। किले की तलहटी के पास ही दीनदयाल सभागार के नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है। शुक्रवार को पुरात्तव विभाग ने कार्यदायी संस्था निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से नोटिस चस्पा किया है।
नोटिस में बताया गया है कि झांसी किला विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। किले की परीधी के 200 मीटर तक किसी तरह के निर्माण कार्य को कराना गैर कानूनी है। किले की परीधी में ही दीनदयाल सभागार के निर्माण कार्य को कराया जा रहा है, जो कि प्राचीन स्मारक तथा पुरात्तवीय स्थल व अवशेषों के प्रावधानों के विपरीत है। निर्माण कार्य को कराने के लिए विभाग से कोई भी अनुमति को नहीं लिया गया है।
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वहीं, निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर मुकेश सिंघल ने बताया कि नोटिस औचित्यहीन है। दीनदयाल सभागार के निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नवीनीकरण का कार्य ही हो रहा है।
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