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क्राइम: दोहरे हत्याकांड में चार को उम्र कैद-City
Updated Mon, 25 Sep 2017 10:12 PM IST
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श्रेणी - कोर्ट
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दोहरे हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास
सब हेड... दो साल पुरानी घटना में अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया फैसला
- पांचवां आरोपी घटना के बाद से ही है फरार
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या एक सुशील कुमार द्वितीय की अदालत ने बड़ागांव में दो साल पहले हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि, पांचवां आरोपी घटना के बाद से ही फरार है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागांव के बचावली खुर्द निवासी मोतीलाल ने बड़ागांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि तीन अगस्त 2015 को दोपहर तकरीबन पौने बारह बजे उनका भतीजा संजय यादव अपने दोस्त ओरछा के ग्राम बसोबा निवासी रंजीत के साथ बड़ागांव बस स्टैंड के पास एक दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दरम्यान बड़ागांव निवासी सोमवीर कुशवाहा, कैलाश राजपूत, सुनील कुशवाहा, बचावली बुजुर्ग निवासी रोहित यादव और कैलाश का ड्राइवर रिंकू आया। उन्होंने आते ही पुराने लेनदेन के विवाद को लेकर ताबड़तोड़ ढंग से फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से संजय और रंजीत की मौत हो गई।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उक्त घटना के चार आरोपी सोमवीर कुशवाहा, कैलाश राजपूत, सुनील कुशवाहा और रोहित यादव को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की पचास फीसदी धनराशि रंजीत की विधवा और माता-पिता तथा चालीस फीसदी धनराशि संजय के विधिक प्रतिनिधियों को देने के निर्देश दिए। इसके अलावा अभियुक्तों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई। वहीं, मामले का पांचवां आरोपी रिंकू घटना के बाद से ही फरार है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने की।
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दोहरे हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास
सब हेड... दो साल पुरानी घटना में अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया फैसला
- पांचवां आरोपी घटना के बाद से ही है फरार
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या एक सुशील कुमार द्वितीय की अदालत ने बड़ागांव में दो साल पहले हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि, पांचवां आरोपी घटना के बाद से ही फरार है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागांव के बचावली खुर्द निवासी मोतीलाल ने बड़ागांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि तीन अगस्त 2015 को दोपहर तकरीबन पौने बारह बजे उनका भतीजा संजय यादव अपने दोस्त ओरछा के ग्राम बसोबा निवासी रंजीत के साथ बड़ागांव बस स्टैंड के पास एक दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दरम्यान बड़ागांव निवासी सोमवीर कुशवाहा, कैलाश राजपूत, सुनील कुशवाहा, बचावली बुजुर्ग निवासी रोहित यादव और कैलाश का ड्राइवर रिंकू आया। उन्होंने आते ही पुराने लेनदेन के विवाद को लेकर ताबड़तोड़ ढंग से फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से संजय और रंजीत की मौत हो गई।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उक्त घटना के चार आरोपी सोमवीर कुशवाहा, कैलाश राजपूत, सुनील कुशवाहा और रोहित यादव को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की पचास फीसदी धनराशि रंजीत की विधवा और माता-पिता तथा चालीस फीसदी धनराशि संजय के विधिक प्रतिनिधियों को देने के निर्देश दिए। इसके अलावा अभियुक्तों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई। वहीं, मामले का पांचवां आरोपी रिंकू घटना के बाद से ही फरार है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने की।
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