फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   20 years imprisonment for the accused of raping and aborting a teenager

Jhansi News: किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात के दोषी को 20 साल की कैद

Thu, 10 Jul 2025 01:11 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jul 2025 01:11 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for the accused of raping and aborting a teenager

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो



झांसी। किशोरी से दुष्कर्म के बाद गर्भपात करा देने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे बीस साल की सश्रम कारावास समेत तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 मई 2020 को थाना ककरबई स्थित एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबलिग पुत्री से दुष्कर्म करने के मामले में सिया गांव निवासी आसीम पुत्र वसीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता के गर्भवती होने पर डरा धमकाकर उसका गर्भपात भी करा दिया। इसका पता चलने पर पीड़िता को लेकर वह ककरबई थाने पहुंचा। उसकी तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो समेत 376 एवं आईपीसी की धारा 313 के तहत मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचना के बाद विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दलीलों को कोर्ट ने विश्वसनीय मनाते हुए अभियुक्त आसीम को दोषी करार दिया। उसे 20 साल की सश्रम कारावास समेत 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले में कोर्ट मुहर्रिर संतोष कुमार, अर्चना एवं ककरबई थाने की पैरोकार महिला कांस्टेबल जीतू की खास भूमिका रही।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed