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Jhansi News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर 20 साल की जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी
दतिया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मंजूषा तेकाम की अदालत ने अभियुक्त को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
पीड़िता ने चिरूला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि वर्ष 2019 में जब वह 15 वर्ष की थी। तब झांसी जनपद के एरच निवासी आरोपी कौशल पुत्र प्रहलाद केवट का फोन उसके पास आया था। बाद में दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी थी। वह उससे गलत काम करने के की डिमांड करने लगा। जब मना किया तो आरोपी ने फोन की रिकार्डिंग घर वालों को दिखा देने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने उसके घर पर आकर साथ छेड़खानी की और वीडियो बना लिया। वह वीडियो को घर वालों व अन्य जगह वायरल करने की धमकी देने लगा, इससे वह डर गई। आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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