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प्रसूता की मौत पर 25 हजार देगा स्वास्थ्य विभाग
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प्रसूता की मौत पर 25 हजार देगा स्वास्थ्य विभाग
ललितपुर। जिला महिला अस्पताल में साल 2015 में प्रसव के लिए आई एक महिला की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को मृतका के परिजन को 25 हजार रुपये की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं।
वर्ष 2015 में नगर क्षेत्र के मोहल्ला सरांयपुरा निवासी चंद्रशेखर सैैनी अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर प्रसव के लिए के लिए जिला महिला अस्पताल लाए। जहां पर चिकित्सक नहीं मिला। काफी देर इंतजार करने के बाद प्रसूता की मौत हो गई थी। इसकी शिकायत मृतका के परिजनों ने मानवाधिकार आयोग से की थी। इसे संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने तत्कालीन सीएमओ को जांच करने के निर्देश दिए। जांच में पाया कि प्रसूता को समय पर चिकित्सक नहीं मिल सका था। इससे उसकी मौत हो गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को मृतका के परिजनों को 25 हजार रुपये की सहायता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. प्रताप सिंह ने बताया कि मानवाधिकार आयोग द्वारा 25 हजार रुपये की राशि भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।
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ललितपुर। जिला महिला अस्पताल में साल 2015 में प्रसव के लिए आई एक महिला की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को मृतका के परिजन को 25 हजार रुपये की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं।
वर्ष 2015 में नगर क्षेत्र के मोहल्ला सरांयपुरा निवासी चंद्रशेखर सैैनी अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर प्रसव के लिए के लिए जिला महिला अस्पताल लाए। जहां पर चिकित्सक नहीं मिला। काफी देर इंतजार करने के बाद प्रसूता की मौत हो गई थी। इसकी शिकायत मृतका के परिजनों ने मानवाधिकार आयोग से की थी। इसे संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने तत्कालीन सीएमओ को जांच करने के निर्देश दिए। जांच में पाया कि प्रसूता को समय पर चिकित्सक नहीं मिल सका था। इससे उसकी मौत हो गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को मृतका के परिजनों को 25 हजार रुपये की सहायता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. प्रताप सिंह ने बताया कि मानवाधिकार आयोग द्वारा 25 हजार रुपये की राशि भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।
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