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सिविक एमीनिटीज- छोटे दुकानदारों को मिलेगी टैक्स में छूट-City

Sun, 27 Aug 2017 07:47 PM IST
Updated Sun, 27 Aug 2017 07:47 PM IST
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सिविक एमीनिटीज- छोटे दुकानदारों को मिलेगी टैक्स में छूट-City
छोटे कारोबारियों को मिली बड़ी राहत
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सब हेड: 120 वर्ग मीटर या इससे छोटी दुकान से नगर निगम नहीं लेगा व्यावसायिक भवन कर
क्रासर
महानगर के करीब नौ हजार दुकानदारों को मिलेगा फायदा, जल्द शुरू होगा सर्वे
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
महानगर के छोटे दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने 120 वर्ग मीटर या इससे कम क्षेत्रफल वाली दुकानों में व्यापार करने वाले दुकानदारों को व्यावसायिक भवन कर के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। नगर निगम के इस निर्णय से करीब नौ हजार दुकानदारों को फायदा मिलेगा, जो चाय-पान की दुकान, मोची और नाई की दुकान चलाते हैं। जल्द ही सर्वे शुरू हो जाएगा।

नगर निगम क्षेत्र में यदि कोई दुकान है तो दुकानदार को व्यावसायिक भवन कर देना पड़ता है। यह टैक्स हाउस टैक्स का पांच गुना लगाया जाता है। व्यावसायिक भवन कर लगने से बड़ी दुकानों, बैंक, थ्री स्टार होटल, रेस्टोरेंट पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन छोटे दुकानदारों पर बेवजह टैक्स की मार पड़ती है। इससे सब्जी वाले, नाई, मोची, चाय-पान और चूड़ियां बेचने वाले दुकानदार प्रभावित होते हैं। इसे देखते हुए पिछले दिनों शासन ने बैठक कर ऐसे छोटे दुकानदारों को कामर्शियल टैक्स में रियायत देने का निर्णय लिया था। इसमें दुकान की श्रेणी भी तय कर दी गई है, जिसमें 120 वर्ग मीटर या इससे छोटी दुकान को शामिल किया जाएगा। शासन ने नगर निगम से जानना चाहा है कि टैक्स में कितनी रियायत दी जा सकती है और इससे नगर निगम को कितने राजस्व का नुकसान होगा।
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अपर नगर आयुक्त रोहन सिंह ने बताया कि सर्वे के बाद पता चलेगा कि इस फैसले से नगर निगम के राजस्व को कितना नुकसान होगा।
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