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Jhansi News: जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों को 10-10 साल की जेल
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- प्रधान चुनाव की रंजिश में दिया गया था वारदात को अंजाम
- न्यायालय ने आठ साल पुराने मामले में सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने जानलेवा हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर दो सगे भाइयों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों ने प्रधान चुनाव की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय ने आठ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि ग्राम अंबावाय निवासी रवि ने 17 जनवरी 2016 को सीपरी बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 30 दिसंबर 2015 को वह अपनी रिश्तेदारी कुंडलपुर पिछोर से अपने घर अंबावाय आ रहा था। उसके साथ बाइक पर गांव का ही अनिल भी था। शाम तकरीबन साढ़े चार बजे जैसे ही वह रेलवे क्रॉसिंग पार कर तिराहे पर पहुंचे, वहां गांव के ही दो सगे भाई महेंद्र सिंह व राजकुमार लाठी, सरिया व तमंचा लिए हुए खड़े मिले। पहुंचते ही उन्होंने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। जब वह बचकर भागे तो विपक्षियों ने एक राय होकर तमंचे से उस पर फायर कर दिया। घटना में साथी अनिल भी घायल हो गया था। इसके बाद भी वह नहीं माने, उन्होंने लाठी-सरिये से भी हमला किया। इसके बाद वह जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। विपक्षियों ने हमला ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश के चलते किया था।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त महेंद्र सिंह व राजकुमार को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोनों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई।
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- न्यायालय ने आठ साल पुराने मामले में सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने जानलेवा हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर दो सगे भाइयों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों ने प्रधान चुनाव की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय ने आठ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि ग्राम अंबावाय निवासी रवि ने 17 जनवरी 2016 को सीपरी बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 30 दिसंबर 2015 को वह अपनी रिश्तेदारी कुंडलपुर पिछोर से अपने घर अंबावाय आ रहा था। उसके साथ बाइक पर गांव का ही अनिल भी था। शाम तकरीबन साढ़े चार बजे जैसे ही वह रेलवे क्रॉसिंग पार कर तिराहे पर पहुंचे, वहां गांव के ही दो सगे भाई महेंद्र सिंह व राजकुमार लाठी, सरिया व तमंचा लिए हुए खड़े मिले। पहुंचते ही उन्होंने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। जब वह बचकर भागे तो विपक्षियों ने एक राय होकर तमंचे से उस पर फायर कर दिया। घटना में साथी अनिल भी घायल हो गया था। इसके बाद भी वह नहीं माने, उन्होंने लाठी-सरिये से भी हमला किया। इसके बाद वह जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। विपक्षियों ने हमला ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश के चलते किया था।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त महेंद्र सिंह व राजकुमार को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोनों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई।
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