फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   UP Crime: misdeed convict gets ten years imprisonment, had dragged a teenage girl in 2016

UP Crime: दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, 2016 में किशोरी को ले गया था खींचकर और फिर...

Sun, 24 Dec 2023 04:26 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जौनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जौनपुर Published by: किरन रौतेला Updated Sun, 24 Dec 2023 04:26 PM IST
सार

वादी मुकदमा ने थाना जफराबाद में प्राथमिकी दर्ज कराया कि 14 अगस्त 2016 की शाम को एक लड़की का जन्मदिन था। इसमें गांव के लोग व रिश्तेदार घर पर आए थे। रात करीब 10 बजे 15 वर्षीय किशोरी घर के बाहर शौच करने गई।

विज्ञापन
UP Crime: misdeed convict gets ten years imprisonment, had dragged a teenage girl in 2016
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी विपिन को 10 वर्ष की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड सुनाया।

विज्ञापन

वादी मुकदमा ने थाना जफराबाद में प्राथमिकी दर्ज कराया कि 14 अगस्त 2016 की शाम को एक लड़की का जन्मदिन था। इसमें गांव के लोग व रिश्तेदार घर पर आए थे। रात करीब 10 बजे 15 वर्षीय किशोरी घर के बाहर शौच करने गई। उसी समय रेलवे लाइन की तरफ से आरोपी विपिन आया और पीड़िता का हाथ पकड़कर खींच लिया। आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भतीजा मौके पर पहुंचा और आरोपी को पहचान लिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया । कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी विपिन को 10 वर्ष की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed