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यूपी : 20 रुपये के लिए 11 साल चला मुकदमा, गवाह मुकरे, जज ने आरोपियों को किया दोषमुक्त

Fri, 13 Nov 2020 07:20 PM IST
विचित्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: विचित्र सिंह Updated Fri, 13 Nov 2020 07:20 PM IST
सार

  • मुंगराबादशाहपुर में कपड़े की धुलाई के रुपये मांगने पर हुई थी मारपीट

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UP: 11 years trial for 20 rupees, witness set, judge acquitted the accused
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विस्तार

 

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उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में केवल 20 रुपये के लिए हुई मारपीट का मुकदमा 11 साल चला। इतने लंबे समय तक चले इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई में वादी समेत अन्य गवाह घटना से मुकर गए। जज ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। 
 
जिले के मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में कपड़े की धुलाई के लिए 20 रुपये मांगने पर मारपीट व लूटपाट हो गई। इसका मुकदमा 11 साल चला। अंत में वादी व अन्य गवाह कोर्ट में घटना से ही मुकर गए। इसके बाद मामले में आरोपी चार लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश ने निर्दोष करार दिया।

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अभियोजन के अनुसार वादी हरिश्चंद्र रजक ने केस दर्ज कराया कि उसकी मुंगराबादशाहपुर रोडवेज के पास लॉन्ड्री की दुकान है। वह एलआईसी का एजेंट भी है। घटना के एक सप्ताह पूर्व प्रदीप दुबे दो सेट पैंट-शर्ट धुलाई के लिए दिया। दो अगस्त 2009 की शाम प्रदीप उसके दुकान पर आए उसने धुलाई का 20 रुपया मांगा तो प्रदीप अपशब्द कहने लगे। धमकी देकर वापस चले गए। 

करीब एक घंटे बाद अपने साथ पिंटू दुबे, कल्लू दुबे और बरसाती यादव के साथ दुकान पर आए। गालीगलौज के साथ मारपीट की और बीमा की किस्त जमा करने के लिए दुकान में रखा सात हजार रुपये भी लूट लिया। दुकान में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता आनंद श्रीवास्तव ने पैरवी की। 

कोर्ट में वादी एवं अन्य गवाह घटना से मुकर गए। कहा कि एक ग्राहक अपना कपड़ा लेने आया था, उन्हें कपड़ा देने के लिए बाहर आया तभी उधर से आ रही रोडवेज बस से धक्का लग गया, जिससे गिरने से उसे चोटें आईं। आरोपियों ने न तो मारा पीटा, न गालियां दी, न लूटपाट किया। कोर्ट ने चारों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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