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पुन: विवाह में पति को दो वर्ष का कारावास

Tue, 03 Sep 2019 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2019 12:12 AM IST
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Two years imprisonment to husband in  second marriage
जौनपुर। सरपतहा थाना क्षेत्र की डेहरी गांव निवासी पति ने बीस वर्ष पूर्व पहली पत्नी के जीवित रहते बगैर तलाक के ही दूसरा विवाह कर लिया। इस मामले में मामले में जेएम द्वितीय सुषमा ने पति को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से आठ हजार रुपये पहली पत्नी को दिए जाएंगे।
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आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के जमालपुर निवासी सावित्री देवी पत्नी कामता प्रसाद ने कोर्ट में परिवाद दाखिल करके आरोप लगाया था कि उसकी शादी सन 1978 में सरपतहा थाना क्षेत्र के निवासी डेहरी निवासी कामता प्रसाद पुत्र जोरई के साथ हुई थी। 1983 में उसका गौना हुआ था। विदा होकर ससुराल आई तो दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। विदा होकर मायके गई तो पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण उसे लेने नहीं गया। दस मई 1999 को सूचना मिली की पति कामता जौनपुर के शीतला चौकियां धाम में वन्दना पुत्री सुभाष यादव निवासी आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के परानापुर के साथ दूसरी शादी कर लिया। मैं मौके पर पहुंची मना किया। लेकिन नहीं माने। बल्कि मुझे भगा दिया। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई तथा आरोपीगण वन्दना ,सुभाष, पियारी देवी व कमली को सन्देह का लाभ देकर वरी कर दिया।
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