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Jaunpur News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Mon, 11 May 2026 11:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 11:55 PM IST
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Two murder convicts sentenced to life imprisonment
जौनपुर। मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बांसदेव पट्टी निवासी रामजीत पाल की हत्या कर उसके शव कुएं में छिपाने की दोषी बिंदु देवी और नागेंद्र मिश्र को अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया।
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घटना की प्राथमिकी रामजीत के पुत्र राजेश कुमार पाल ने मड़ियाहूं थाने में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार, 7 सितंबर 2018 को पिता रामजीत घर से ट्रैक्टर एजेंसी पर जाने की बात कह कर निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। उनका मोबाइल भी बंद था। 10 सितंबर को सूचना मिली कि एक शव ग्राम अवरैला के कुम्हार बस्ती में कुएं में मिला है। वहां पहुंचे तो कुएं में पिता की मोटरसाइकिल दिखी। काफी प्रयास से मोटरसाइकिल व कुएं में पड़ा शव, जो 6 टुकड़ों में था, निकाला गया। शव रामजीत का था। कुम्हार बस्ती की बिंदु देवी तथा नागेंद्र मिश्रा निवासी अवरैला ने प्रेम प्रसंग के चलते रामजीत की गड़ासी से हत्या की थी तथा शव को कुएं में छिपा दिया था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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