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Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या में तीन को चार साल की सजा
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अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने बक्सा थाना क्षेत्र के सड़ेरी गांव में भूमि पर गड्ढा खोदने की बात को लेकर वादी के पिता की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी दो भाइयों समेत तीन को 4 साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
वादी मुकदमा त्रिवेणी यादव ने बक्शा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 नवंबर 2006 को 5 बजे शाम उसके चचेरे भाई विनोद कुमार, जवाहरलाल तथा जवाहर की पत्नी गायत्री उनकी पौधरोपण की भूमि से मिट्टी खोदकर गड्ढा बना रहे थे।
पिता राम लखन मना करने लगे तो आरोपी गालियां देने लगे। गायत्री के ललकारने पर विनोद व जवाहर ने पिता को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।
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सरकारी वकील आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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वादी मुकदमा त्रिवेणी यादव ने बक्शा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 नवंबर 2006 को 5 बजे शाम उसके चचेरे भाई विनोद कुमार, जवाहरलाल तथा जवाहर की पत्नी गायत्री उनकी पौधरोपण की भूमि से मिट्टी खोदकर गड्ढा बना रहे थे।
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पिता राम लखन मना करने लगे तो आरोपी गालियां देने लगे। गायत्री के ललकारने पर विनोद व जवाहर ने पिता को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।
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सरकारी वकील आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।