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Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या में तीन को चार साल की सजा

Wed, 08 Jan 2025 12:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2025 12:13 AM IST
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Three sentenced to four years in culpable homicide not amounting to murder
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने बक्सा थाना क्षेत्र के सड़ेरी गांव में भूमि पर गड्ढा खोदने की बात को लेकर वादी के पिता की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी दो भाइयों समेत तीन को 4 साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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वादी मुकदमा त्रिवेणी यादव ने बक्शा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 नवंबर 2006 को 5 बजे शाम उसके चचेरे भाई विनोद कुमार, जवाहरलाल तथा जवाहर की पत्नी गायत्री उनकी पौधरोपण की भूमि से मिट्टी खोदकर गड्ढा बना रहे थे।
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पिता राम लखन मना करने लगे तो आरोपी गालियां देने लगे। गायत्री के ललकारने पर विनोद व जवाहर ने पिता को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।
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सरकारी वकील आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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