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दहेज हत्या में तीन को सात वर्ष की कैद
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दहेज हत्या में तीन को सात वर्ष की कैद
- ववाहिता की फांसी लगाकर की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
जौनपुर। दहेज में दस लाख रुपये व जेवर न देने पर विवाहिता को फांसी लगाकर हत्या के पांच वर्ष पुराने मामले में पुलिस ने ससुर, जेठ समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महेंद्र सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान तीनों को सात वर्ष के कैद की सजा सुनाई। छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में विवाहिता के पति, सास और बड़े ससुर को दोषमुक्त कर दिया।
बक्शा थाना क्षेत्र निवासी चमेला देवी की बेटी गुंजा की शादी सिकरारा थाना क्षेत्र के ताहिरपुर निवासी नन्हेलाल शुक्ल के बेटे आमोद के साथ वर्ष 2011 में हुई थी। अभियोजन के मुताबिक दहेल में दस लाख रुपये, सोने की चेन व अंगुठी की मांग को लेकर ससुराल वाले आए दिन गुंजा को प्रताड़ित करते रहते थे। मांग पूरी न करने पर 11 सितंबर 2014 को ससुराल वालों ने गुंजा को फांसी पर लटका कर हत्या कर दी। चमेला देवी ने सिकरारा थाने में केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव और अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद ससुर नन्हेलाल, जेठ आशुतोष और जेठानी संध्या को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सात वर्ष की जेल व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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- ववाहिता की फांसी लगाकर की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
जौनपुर। दहेज में दस लाख रुपये व जेवर न देने पर विवाहिता को फांसी लगाकर हत्या के पांच वर्ष पुराने मामले में पुलिस ने ससुर, जेठ समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महेंद्र सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान तीनों को सात वर्ष के कैद की सजा सुनाई। छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में विवाहिता के पति, सास और बड़े ससुर को दोषमुक्त कर दिया।
बक्शा थाना क्षेत्र निवासी चमेला देवी की बेटी गुंजा की शादी सिकरारा थाना क्षेत्र के ताहिरपुर निवासी नन्हेलाल शुक्ल के बेटे आमोद के साथ वर्ष 2011 में हुई थी। अभियोजन के मुताबिक दहेल में दस लाख रुपये, सोने की चेन व अंगुठी की मांग को लेकर ससुराल वाले आए दिन गुंजा को प्रताड़ित करते रहते थे। मांग पूरी न करने पर 11 सितंबर 2014 को ससुराल वालों ने गुंजा को फांसी पर लटका कर हत्या कर दी। चमेला देवी ने सिकरारा थाने में केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव और अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद ससुर नन्हेलाल, जेठ आशुतोष और जेठानी संध्या को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सात वर्ष की जेल व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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