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Jaunpur News: दहेज हत्या के दोषी को 7 साल की कैद

Sat, 22 Aug 2026 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2026 12:21 AM IST
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The person guilty of dowry murder gets 7 years in prison
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में दहेज में बाइक की मांग के लिए विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति विजय नाथ उर्फ विजय बहादुर यादव को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की प्राथमिकी मृतका की मां कलावती ने कोर्ट के आदेश पर सुजानगंज थाने में दर्ज कराई थी। वादिनी के अनुसार उसकी बेटी मंजू की शादी घटना से पांच साल पहले विजय नाथ उर्फ विजय बहादुर यादव से हुई थी। आरोप था कि पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बाइक की मांग के लिए मंजू को प्रताड़ित करते थे। आरोप के मुताबिक 3 जून 2008 को मंजू के साथ मारपीट की गई। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया गया। सूचना मिलने पर मायके के लोग मौके पर पहुंचे। एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर वादिनी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना पूरी करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। संवाद
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