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कोर्ट की खबरें.....

Fri, 06 Nov 2020 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2020 12:17 AM IST
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जमानतदारों का सत्यापन न करने पर एसओ पर वाद दर्ज
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जौनपुर। जमानतदारों का सत्यापन न करना थानेदार को भारी पड़ गया। अपर सत्र न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष खेतासराय के खिलाफ अवमानना का वाद दर्ज किया। बृहस्पतिवार को न्यायालय पहुंचकर थानाध्यक्ष ने कोर्ट से लिखित माफी मांगी। कोर्ट ने सत्यापन के लिए रुपये मांगने के आरोप पर थानेदार से स्पष्टीकरण मांगते हुए दो दिन में आदेश के अनुपालन करने का आदेश दिया। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में अपहरण के एक मामले में आरोपी सतीश की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर 17 अक्तूबर को आरोपी के जमानतदार रामसूरत एवं तारा देवी के कागजात सत्यापन के लिए थाना खेतासराय भेजा। सत्यापन कर अविलंब कोर्ट में कागजात प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, मगर इसका अनुपालन नहीं हुआ। आरोपी की मां ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि पुलिस ने सत्यापन के लिए 2500 रुपये मांगे और रुपये न देने पर वह सत्यापन से इंकार कर दिया। सत्यापन न होने से आरोपी जमानत के बावजूद अनावश्यक जेल में निरूद्ध है।
आदेश की अवहेलना पर एएसपी के खिलाफ वारंट
जौनपुर। जिला जज ने सरपतहां थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मुकदमे में विवेचक रहे एएसपी सिद्धार्थनगर मायाराम वर्मा की गिरफ्तारी का वारंट व कारण बताओ नोटिस जारी किया। वह आदेश के बावजूद 2 वर्ष से मुकदमे में गवाही देने नहीं आ रहे। सरपतहां में 5 जून 2015 को विवाहिता सरिता की दहेज हत्या के मामले में ससुराल वालों पर केस दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना मायाराम वर्मा ने की थी।
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ओसामा की हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त
जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के भरौली गांव में 19 सितंबर लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर ओसामा की हत्या के मामले में जिला जज मदन पाल सिंह ने हत्या के लिए उकसाने के आरोपी अखलाक की जमानत निरस्त कर दी। आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि वह वृद्ध एवं बीमार है। घटना के समय वह मौके पर नहीं था।
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