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Jaunpur News: लोक अदालत में सुलझ गया नौ साल पुराना भी मामला

Sat, 09 Dec 2023 11:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 09 Dec 2023 11:47 PM IST
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Nine year old case also resolved in Lok Adalat
जौनपुर। जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकरण की अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने आयोजन का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित करके किया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों, बैंकों के कुल 37667 मामलों का समाधान हुआ। वहीं बैंक से लिए गए लाखों के कर्ज का सात साल पुराना मामले का समाधान हो गया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 2389 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में लंबित 35278 समेत कुल 37667 मामले निस्तारित किए गए। समझौता राशि 1.78 अरब रुपये वसूल किए गए। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भूदेव सिंह गौतम द्वारा क्षतिपूर्ति के 141 मुकदमे लगाए गए। इनमें से 128 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल 11,39,18,000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याची को दिलाई गई। पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 146 मुकदमों को निस्तारण किया गया। इसमें पीड़िताओं को 80,50,000 रुपये की समझौता राशि प्रदान कराई गई। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट द्वारा विद्युत से संबंधित 67 वाद निस्तारित किए गए। विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा 1,885 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया। एनआई एक्ट के 2 मामले तथा अन्य प्रकार के 116 मामलों का निस्तारण किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा 45 मामलों का निस्तारण किया गया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने मामलों का निस्तारण कराया। राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1754 वादों, राजस्व के 419 वाद एवं अन्य प्रकार के 31,817 व नगर पालिका के 32 वादों, विद्युत बिल के 32 वादों का निस्तारण किया गया। बैंक, फाइनेंस कम्पनी एवं बीएसएनएल आदि के रिकवरी से जुड़े 1222 वाद निस्तारित किए गए। इसमें 1,65,77,22,509 रुपये का समझौता किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37667 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें 1,78,46,63,854 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया। लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, अपर प्रधान न्यायाधीशगण, समस्त अपर जनपद न्यायाधीश तथा सिविल जज आदि उपस्थित रहे।
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केस-एक
मड़ियाहूं के बहराइचा गांव निवासी गुलाबचंद ने 2016 में बड़ौदा यूपी बैंक शाखा मोकलपुर से 5 लाख 80 हजार रुपए ऋण लिया था। ऋण लेने के बाद से ही घर की माली हालत खराब होती चली गई। बैंक से लिए गए ऋण को जमा नहीं किया। लोक अदालत में 4 लाख 64हजार रुपये जमा कर मामला हल हुआ।
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केस-दो



धनियामऊ बेलहटा गांव निवासी राजदेव यादव ने 2014 में कर्ज लिया था। उसके बाद उनकी मौत हो गई। तब से कामला लंबित था। उनके पुत्र पर कर्ज था। पुत्र ने एक दो लाख 60 हजार वाला कर्ज एक लाख 45 हजार जमा करके मामले का समाधान करा लिया।
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