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विधायक लकी यादव हुए हाजिर, कोर्ट ने निरस्त किया वारंट

Wed, 13 Oct 2021 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Oct 2021 12:48 AM IST
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MLA Lucky Yadav appeared, court canceled warrant
चेक बाउंस के एक मामले में दीवानी कोर्ट से मल्हनी से सपा विधायक लकी यादव के खिलाफ चार दिन पूर्व गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोप तय होने के समय कोर्ट में गैरहाजिर थे। जिस पर मंगलवार को वह कोर्ट में हाजिर हुए। प्रार्थना पत्र दिया कि वह बाहर गए थे। इसलिए आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी। कोर्ट ने बीस हजार रुपये के निजी मुचलके व अंडरटेकिग देने पर लकी के खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर दिया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के ओलंदगंज निवासी सादिक ने कोर्ट में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत लकी यादव निवासी टीडी कालेज रोड ओलंदगंज के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि लकी जमीन खरीदने के सिलसिले में उससे 14.65 लाख रुपये लिये। सौदा तय न होने के कारण वादी ने लकी यादव से दिए गए धन की मांग की। आरोपी ने वादी को 14.65 लाख का स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा मड़ियाहूं का एक चेक दो मई 2019 को दिया। वादी ने चेक भुगतान के लिए बैंक आफ बड़ौदा ओलंदगंज स्थित शाखा में अपने खाते में 13 मई 2019 को प्रस्तुत किया। लकी यादव के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसकी सूचना वादी को 15 मई 2019 को मिली। वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इसकी सूचना 22 मई 2019 को रजिस्टर्ड डाक से आरोपित को भेजा। नोटिस प्राप्त करने के बाद आरोपित ने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही निर्धारित अवधि के अंदर चेक की धनराशि का भुगतान किया। वादी ने लकी यादव को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत तलब कर दंडित करने की मांग की। लकी के खिलाफ जमानती वारंट का तामिला पूर्व में हो चुका था। आरोपित की निगरानी भी निरस्त हो चुकी थी।
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