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Jaunpur News: हत्या के दोषी दो भाइयों को उम्रकैद

Sat, 18 Jan 2025 12:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 12:01 AM IST
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Life imprisonment to two brothers guilty of murder
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के गड़ैला गांव में 18 वर्ष पूर्व हुई जमीन विवाद में हत्या हुई थी। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में दोषी दो भाइयों को आजीवन कारावास व 23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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वादी के अनुसार राम जनम सिंह ने सरायख्वाजा में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 3 अप्रैल 2006 को शाम चार बजे गांव के अभिमन्यु सिंह अपने लड़के प्रवेश सिंह, अभिषेक, शितलेश गोरख को लेकर वादी की ज़मीन पर जबरदस्ती सफ़ाई करके कब्ज़ा करना चाहते थे। दोषी भाला व गड़ासा से लैस होकर आए थे।
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पिता रत्नाकर सिंह ने मना किया तो अभिमन्यु व अन्य आरोपी जान से मारने की नीयत से ललकारे। पिता अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर भी किए लेकिन दोषी पिता को गड़ासा, भाला से बुरी तरह से मारे।
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वादी के पिता की मौक़े पर ही मृत्यु हो गई।
थाना पुलिस ने 26 अप्रैल 2004 को कोर्ट में केस डायरी दाख़िल की। कोर्ट ने प्रवेश व गोरख को सजा सुनाई। क्रॉस केस में राम जनम सिंह को कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी पाया। संवाद
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