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उर्वरक की 9 दुकानों का लाइसेंस निलंबित

Sat, 13 Nov 2021 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Nov 2021 11:30 PM IST
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License of 9 fertilizer shops suspended
जिला कृषि अधिकारी केके सिंह ने बताया कि पीओएस मशीन से बिक्री न करने और तीन माह से उर्वरक न बेचने वाले नौ दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इन दुकानदारों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि उर्वरक की दुकानों की जांच में किसान खाद भंडार नौपेड़वा, दीपक खाद भंडार मुफ्तीगंज, मौर्या खाद भंडार हनुमान नगर, ओम अमन खाद भंडार सुरेरी, अभी खाद भंडार छतौरा, खुटहन, जमुना खाद भंडार मछलीशहर, संदीप खाद भंडार शाहगंज, सगुन खाद भंडार सकरा, अंकुर खाद भंडार कोइलारी डोभी ने तीन माह में उर्वरकों की बिक्री नहीं की, जिसके चलते स्थानीय किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं इन दुकानदारों ने पीओएस मशीन का भी उपयोग नहीं किया है। उन्होंने सरकारी व निजी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि किसानों को उर्वरक की बिक्री शासन से निर्धारित दर व जोत के आधार पर संस्तुति मात्रा के अनुसार करें। ऐसा न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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