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Jaunpur News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नाै साल बाद इंसाफ, दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद

Sat, 31 Aug 2024 05:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2024 05:26 AM IST
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Justice in minor rape case after nine years, rapist gets 20 years imprisonment
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त जितेंद्र यादव उर्फ रिंकू को 20 साल की कैद और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने सरायख्वाजा थाने में बेटी से दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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22 अक्तूबर 2015 की शाम को पीड़िता धनिया के खेत में निराई करने गई थी। इतने में आरोपी बाइक से पहुंचा। पीड़िता से कहा कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है। घर वाले अस्पताल गए हैं और तुम्हें भी बुलाया है। पीड़िता अभियुक्त पर भरोसा करके बाइक पर बैठ गई। इसके बाद वह अस्पताल की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगा। इसका पीड़िता ने विरोध किया। तब अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी। हरबसपुर में गन्ने के खेत में ले जाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। रात दो बजे पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ कर फरार हो गया। पीड़िता ने परिजनों से आप बीती बताई। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज कराया। विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी पेश की। कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।
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