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94 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश: 5 साल पहले दुर्घटना में हुई थी सब इंस्पेक्टर की मौत, ट्रक की बीमा कंपनी देगी रुपये

Sat, 21 Dec 2024 06:53 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: प्रगति चंद Updated Sat, 21 Dec 2024 06:53 PM IST
सार

जौनपुर जिले में पांच साल पहले दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर की मौत हुई थी। इस मामले में उनके बेटे ने पंवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान एवं समस्त साक्ष्यों के बाद कोर्ट ने ट्रक बीमा की कंपनी को 94 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। 

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Insurance company ordered to deposit compensation of 94 lakh on death of sub-inspector in accident
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

जौनपुर जिले के पंवारा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर साहबजान की मौत के मामले में जज मनोज कुमार अग्रवाल ने याची को 94 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश ट्रक की बीमा कंपनी को दिया।

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घटना की प्राथमिकी पुत्र कलामुद्दीन ने पंवारा थाने में दर्ज कराया था। कलामुद्दीन और उनके तीन भाइयों ने दुर्घटना वाले ट्रक के ड्राइवर, मालिक और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की कि 2 नवंबर 2019 को पंवारा थाने में तैनात उनके पिता सब इंस्पेक्टर साहबजान बाइक से सतहरिया जा रहे थे।
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11:30 बजे दिन में दारापुर के पास पीछे से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिवक्ता ने गवाहों के बयान अंकित कराए। मृतक का वेतन साबित किया।
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गवाहों के बयान एवं समस्त साक्ष्यों के बाद कोर्ट ने पाया कि दुर्घटना में ट्रक चालक की उपेक्षा व लापरवाही थी। कोर्ट ने ट्रक की बीमा कंपनी को उत्तरदाई ठहराते हुए याचीगण को दो माह के भीतर न्यायाधिकरण में क्षतिपूर्ति जमा करने का आदेश दिया।

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