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सड़कों पर बढ़ी चहल-पहल, नहीं खुली दुकानें

Mon, 04 May 2020 06:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 06:33 PM IST
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Increased activity on the streets, no shops open
जौनपुर में बहुत दिनों बाद प्राईवेट एंव सरकारी क्षेत्रों में मिली छूट के चलते आज सड़कों पर रौनक नज - फोटो : JAUNPUR
जौनपुर। लॉक डाउन 3.0 में शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट की जानकारी देर रात को प्रशासन दे पाया। लिहाजा इसको सोमवार को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। शहर की अधिकांश दुकानों के शटर बंद रहे। कुछ क्षेत्रों में सुबह दुकानें खोलने की कोशिश की गई तो पुलिस ने बंद करा दिया। दुकान खुलने की उम्मीद में लोग घरों से बाहर निकले और सड़कों पर चहल-पहल रही लेकिन लोगों को मायूस ही घर लौटना पड़ा। ।
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जिले में 24 मार्च से ही लॉक डाउन है। जरुरी सेवाओं से जुड़े सामानों को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रखी गई हैं। सब्जी, राशन, फल, दूध, ब्रेड आदि की दुकानें भी सिर्फ सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोली जा रही हैं। लॉक डाउन का तीसरा चरण शुरू होने के बाद सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों में कुछ छूट का प्रावधान किया है। ऑरेंज जोन में होने के कारण जिले के लोग भी छूट का लाभ मिलने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से देर रात आदेश जारी होने के कारण ज्यादातर लोग ऊहापोह में रहे। शहर के रुहट्टा, ओलंदगंज, जेसीज, नखास, चहारसू, कोतवाली सहित अन्य क्षेत्रों में सभी दुकानें पूर्व की तरह ही बंद रहीं। राशन, सब्जी, फल की दुकानें सुबह छह बजे खुली। दुकानदारों ने छूट का हवाला देते हुए इसे खोले रखने की कोशिश की तो पुलिस ने सख्ती से उसे बंद करा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कमोवेश यही हाल था। कुछ स्थानों पर भी छिटपुट दुकानें ही खुलीं। सड़कों पर चहल-पहल आम दिनों की अपेक्षा सोमवार को अधिक देखी गई। बाइक, कार से लोग अपने काम निपटाने के लिए आवाजाही करते रहे।
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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराया तो सील होगी दुकान
डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जौनपुर में ऑरेंज जोन में मिलने वाली सभी तरह की छूट रहेगी। हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सख्त निगरानी रहेगी। जिले में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार, थिएटर भी बंद रहेंगे। अगर दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाते तो उनकी दुकानों को 17 मई तक सील कर दिया जाएगा।
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जिले में मिलेगी यह छूट
* बेवजह रात 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक,
* ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक एवं निर्माण कार्य की अनुमति
* ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकेंगी।
* नगर निकायों में मॉल, मार्केट कांप्लेक्स और बाजार बंद रहेंगे।
* आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति खुलेंगी।
* शहर में एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी व आवासीय परिसर की दुकानें खोली जा सकेंगी।
* केवल पास धारक ही चार पहिया वाहनों से जाएंगे। उसमें चालक के अलावा दो यात्री सवार हो सकेंगे।
* घर से बाहर फेस कवर या मास्क का लगाना अनिवार्य।
* वैवाहिक समारोह व अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति।
* गुटका, तंबाकू पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय।
* सभी कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु एप डाउन लोड करना जरूरी।
* 65 वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से निकलने पर पाबंदी है।
* वस्तुओं के परिवहन व खाली ट्रकों के परिवहन की पूर्ण अनुमति रहेगी।
* चाट, मिठाई, चाय, ढाबा, रेस्त्रां आदि 17 मई तक नहीं खुलेंगे।
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