फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Husband of 10 years imprisonment , including three

पति समेत तीन को 10 वर्ष की कैद

Thu, 28 May 2015 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो , जौनपुर
अमर उजाला ब्यूरो , जौनपुर Updated Thu, 28 May 2015 01:16 AM IST
विज्ञापन
Husband of 10 years imprisonment , including three
सुजानगंज थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए स्पेशल जज (ईसी एक्ट) बंशबहादुर यादव ने खुले न्यायालय में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र के महमदपुर निवासी सुक्खूराम ने सुजानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि पुत्री मीता देवी की शादी 24 मई 2007 को सुजानगंज थाना क्षेत्र के तरसांव गांव निवासी कपिलदेव पुत्र महादेव के साथ
विज्ञापन


 किया था। लड़की विदा होकर ससुराल गई तो पति कपिलदेव, ससुर महादेव व सास मन्ती देवी दहेज में मोटर साइकल व 50 हजार रुपये नगद की मांग को लेकर पुत्री को प्रताडि़त कर हत्या कर दी। हत्या पांच अप्रैल 2011 की शाम की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


  लड़की की लाश सई नदी पर स्थित मंदहा घाट पर आठ अप्रैल को बरामद हुई।  पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामलखन यादव व राजेश श्रीवास्तव


ने छह गवाह पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहश व तर्को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात तीनों आरोपियों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed