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आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को सात वर्ष कैद

Sat, 07 Nov 2020 12:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2020 12:11 AM IST
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Husband imprisoned for seven years for abetting suicide
जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने पति को सात साल की सजा सुुनाई है। इस मामले में सास, ससुर, जेठ सहित अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले की निगरानी हाईकोर्ट कर रही थी।
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प्रयागराज निवासी साहब लाल ने मुंगराबादशाहपुर थाने में 18 जुलाई 2017 को केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि पुत्री गुंजा की शादी दो दिसंबर 2016 को अहमदपुर निवासी राकेश से किया था। विवाह के बाद गुंजा को ससुराल वाले पांच लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। 18 जुलाई की रात पति, ससुर, सास, जेठ व जेठानी ने गुंजा को मारकर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष उपाध्याय और बचाव पक्ष से विनोद श्रीवास्तव ने पैरवी की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आत्महत्या का मामला पाया। पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
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