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Jaunpur News: प्रधान समेत 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

Mon, 21 Apr 2025 12:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Apr 2025 12:06 AM IST
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Fraud case against 14 people including Pradhan
खेतासराय। मानीकलां गांव के प्रधान मो. अरशद समेत 14 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना व जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर किया है। खेतासराय थाना क्षेत्र के मानीकलां निवासी गयासुद्दीन के पुत्र मोहम्मद सलमान ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी मां नफीसा कमालुद्दीन की एकमात्र संतान थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मेरी मां नफीसा के नाम वसीयत कर दी थी। कमालुद्दीन की मौत के बाद पूरी संपत्ति नफीसा के नाम दर्ज हो गई।
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वर्ष 1988 में मेरी मां की मौत के बाद पूरी संपत्ति के वारिस मेरे पिता गयासुद्दीन हो गए। मेरे पिता रोजी-रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब चले गए। इसका फायदा उठाते हुए मेरे बड़े पिता शहाबुद्दीन व गांव की रुकैया उर्फ जुग्गन व कुरैशा उर्फ मुग्गन ने खुद को नफीसा की सगी बुआ बताते हुए मुस्लिम कानून के प्रावधानों को गलत ढंग से दर्शाते हुए मेरी मां की भू-संपत्ति पर अपना नाम दर्ज करा लिया।
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आपत्ति किए जाने पर 12 फरवरी 2014 को उप संचालक चकबंदी ने उनका नाम निरस्त कर मेरे पिता गयासुद्दीन का नाम दर्ज कराया। आरोप लगाया कि इसके बाद ग्राम प्रधान मोहम्मद अरशद की मिली भगत से मेरे पिता की भू-संपत्ति हड़पने के लिए 26 अगस्त 2016 को रुकैया उर्फ जुग्गन के पुत्र जावेद अहमद ने गांव के ही गयासुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन के पक्ष में पावर आफ एटार्नी रजिस्टर्ड कर दिया। थानाध्यक्ष खेतासराय रामाश्रय राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्रधान अरशद, अनवारुद्दीन खान, अलकमा खान, शाहगंज के निजामपुर निवासी शकील अहमद खान, आजमगढ़ जिले के थाना सरायमीर के छित्तेपुर निवासी मोहम्मद जाकिर व फखरे आलम सहित 14 आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाद
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