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Jaunpur News: तीन सगे भाइयों समेत चार को पांच वर्ष की सजा

Sat, 15 Jun 2024 03:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jun 2024 03:30 AM IST
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Four people including three brothers sentenced to five years' imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के सतहरिया में वादी पक्ष पर हमला कर प्राणघातक चोटें पहुंचाने के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपी को पांच साल की सजा व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मुंगराबादशाहपुर क्षेत्र की वादिनी संतरा देवी ने थाना मुंगराबादशाहपुर में दर्ज कराया था। कोर्ट के आदेश पर विवेचना कर पुलिस ने गैरइरादतन हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं की बढ़ोत्तरी की। वादिनी के अनुसार पांच अगस्त 2007 को सुबह नौ बजे वादिनी के ससुर बाबूलाल व पति राम आसरे आबादी की जमीन पर पुराने मड़हे को फिर से छाने के लिए उजाड़ रहे थे। इतने में प्रेमचंद, सहदेव, ओम प्रकाश पुत्र बैजनाथ व जगन्नाथ गालियां देते हुए दरवाजे पर चढ़ आए और लाठी डंडा से मारने लगे, जिससे वादिनी के ससुर, पति व सास को चोटें आईं। पति को गंभीर चोटें आने की वजह से वाराणसी में इलाज चला। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील अरुण पाठक ने गवाहों का बयान कोर्ट में अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपी गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
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